
भवाली नगर पालिका अध्यक्ष पंकज आर्या को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, विपक्ष को नोटिस चुनाव याचिका पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश।
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट से भवाली नगर पालिका चेयरमैन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही चुनाव वाली याचिका पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने विपक्षी प्रकाश चन्द्र आर्या को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
भवाली नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश आर्या सिर्फ 5 वोट से हारे थे। उन्होंने चुनाव याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की गई है। आज मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई।
दरअसल, कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज आर्या ने निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रकाश आर्या को 5 वोटों के अंतराल से चुनाव में हराया था। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रकाश आर्या ने जिला अदालत में चुनाव याचिका दाखिल की थी। प्रकाश ने पंकज आर्या के चुनाव को चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी। यह याचिका जिला अदालत में विचाराधीन है।
इस याचिका में उनके द्वारा अपना प्रार्थना पत्र भी पेश कर कहा गया है कि चुनाव याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जिला कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ उनके द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। आज हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में 2024 में निकाय चुनाव हुए थे। नैनीताल जिले की भवाली नगर पालिका सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज आर्या ने बीजेपी के प्रत्याशी प्रकाश आर्या को सिर्फ 5 वोट से हराया था।