अंकिता भंडारी हत्याकांड: आजीवन कारावास फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा दोषी पुलकितआर्या…
नैनीताल: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए बीते दिनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं अब मुख्य दोषी पुलकित आर्या ने निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पुलकित आर्या की अपील पर सोमवार 7 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी. बता दें कि, कोटद्वार कोर्ट ने 30 मई 2025 को आईपीसी की धारा 302, 354अ और 201 के तहत मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.




