✍️ उत्तम सिंह,ऋषिकेश।
एम्स ऋषिकेश से निकाले गए संविदा कर्मचारियों के मामले में दिल्ली केंद्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल एवं श्रम न्यायालय ने 30 सितंबर को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर संस्थान ने आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया तो कार्यकारी निदेशक को अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 में उपस्थित होना होगा और नियमों की अवमानना पर उन्हें जवाब देना होगा।
सूत्रों के अनुसार, एम्स ने कर्मचारियों को सुनवाई से एक दिन पहले यानी 29 सितंबर को नए ऑफर लेटर ईमेल के माध्यम से भेजे। यह कदम कोर्ट द्वारा 19 सितंबर को तुरंत कर्मचारियों की पुनः बहाली करने के आदेश के विपरीत है। साथ ही, कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव किए गए, जो न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के नियम के खिलाफ है।
न्यायाधीश ने कहा कि इस ऑफर लेटर से ऐसा प्रतीत होता है कि एम्स कर्मचारियों को नई नियुक्ति दे रहा है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि मौजूदा स्थिति बनाए रखी जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी, जिसमें कार्यकारी निदेशक को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।




