✍️ ललित जोशी, नैनीताल।
सरोवर नगरी नैनीताल के उत्तराखंड हाईकोर्ट में जिला उधमसिंह नगर में पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
जिस पर अधिवक्ता दीपक व ललित गोस्वामी ने संयुक्त रूप से बताया हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर सहित पट्टाधारक को नोटिस जारी कर 6 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
उन्होंने बताया मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
उन्होंने कहा जिला उधमसिंह नगर निवासी बबलू कुमार के नाम से जनहित याचिका की गई थी। जिसमें खनन माफियाओं द्वारा थारुनगर के पट्टे की आड़ में कल्याणपुर में अवैध खनन किया जा रहा है।
जिसके चलते ग्रामीण सड़को पर बड़े बड़े गड्ढे होने के साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है।
जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कल्याणपुर में खनन माफियाओं द्वारा पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने की कोर्ट से प्रार्थना की गई है।




