पोती से दुष्कर्म करने के आरोपी दादा को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा।
हल्द्वानी- 10 मई 2025
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने किशोरी के दुष्कर्म को आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।दोषी रिश्ते में पीड़िता का दादा लगाता है। अभियोजन अधिकारी शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट ये जानकारी दी है।
अभियोजन अधिकारी शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के भीमताल थाना क्षेत्र का है। मई 2022 में रिश्ते के एक 60 वर्षीय दादा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दोषी अपनी नाबालिग पोती को घर में अकेली देख उसे पैसे का लालच देकर खेत में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने उस समय डर सहमकर पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर भीमताल थाने में पहुंचे। पुलिस ने पूरे मामले में दोषी के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया और किशोरी का मेडिकल भी कराया। इसी के साथ पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेजा। पूरे मामले में पुलिस की जांच, गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रिश्ते के दादा को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹20000 का अर्थदंड लगाया है। पूरे मामले में न्यायालय ने जिला विधिक प्राधिकरण से पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया है।




