#अंकिता_भंडारी_हत्याकांड कथित ऑडियो केस, पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को मिली जमानत.
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत मिल गई है। देहरादून की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) रवि प्रकाश की अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, कोतवाली डालनवाला में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 14 जून 2026 को मामले में बीएनएस की धारा 308 (6) भी बढ़ाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे थे और इससे पहले उन्हें BNS की धारा 35 (3) के तहत नोटिस देकर छोड़ा गया था.
बचाव पक्ष ने ये भी तर्क दिया कि जिन धाराओं में कार्रवाई की गई है, उनमें ज्यादातर जमानती प्रकृति के हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की विवेचना अभी जारी है और आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है.




