*उत्तरकाशी पुलिस की सख्त कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर महिला जिला बदर*
मनमोहन भट्ट, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। आदतन अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई के तहत उत्तरकाशी पुलिस ने एक महिला हिस्ट्रीशीटर को जिला बदर (तड़ीपार) किया है।
पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय के निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
कोतवाली उत्तरकाशी के डुण्डा क्षेत्र अंतर्गत हिस्ट्रीशीटर मीना देवी पत्नी स्व. तोप सिंह, निवासी वीरपुर डुण्डा, लंबे समय से अवैध कच्ची शराब के कारोबार में संलिप्त पाई गई। विगत वर्षों में उसके विरुद्ध दर्ज कई मुकदमों के आधार पर चौकी प्रभारी डुण्डा उप निरीक्षक प्रकाश राणा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को गुण्डा अधिनियम 1970 की धारा 3 के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।
रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट/दण्डाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा हिस्ट्रीशीटर मीना देवी को तीन माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) करने के आदेश जारी किए गए।
आदेश के अनुपालन में उत्तरकाशी पुलिस टीम द्वारा 12 दिसंबर 2025 को लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा कराते हुए महिला को तीन माह के लिए जनपद उत्तरकाशी की सीमा से बाहर कर दिया गया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि तड़ीपार अवधि के दौरान जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तरकाशी पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम जनता ने पुलिस की इस सख्ती का स्वागत किया है।




