दीपावली पर धामी सरकार की कर्मचारियों को सौगात, मिलेगा 30 दिन का तदर्थ बोनस; अधिकतम ₹6,908 भुगतान,
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान को मंजूरी दे दी है।
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों सहित समूह ‘ख’ के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि सीमा ₹7,000 तय की गई है। इस आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 बोनस मिलेगा।
इस फैसले का लाभ विभिन्न राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा।
सरकार ने कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को ₹1,200 की मासिक गणना सीमा के आधार पर अधिकतम ₹1,184 बोनस दिया जाएगा।
शासनादेश के मुताबिक बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे और जिन्होंने न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी की हो। छह माह से एक वर्ष तक सेवा देने वाले पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार आनुपातिक बोनस मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कर्मचारियों के परिश्रम और समर्पण से ही सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरती हैं। सरकार कार्मिकों के हितों और कल्याण के प्रति संवेदनशील है तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली खुशियों और समृद्धि का पर्व है। ऐसे अवसर पर बोनस का निर्णय कर्मचारियों और उनके परिवारों की त्योहार की खुशियों को बढ़ाएगा।
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