अनुज नेगी
पौड़ी : जनपद पौड़ी के नगर पंचायत सतपुली के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान की वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से सीज
हो गए हैं। इस संबंध में सचिव शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। एडीएम पौड़ी को नगर पंचायत सतपुली के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सौंप आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। सतपुली के दो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अनियमितताएं सामने आई थी। एसडीएम सतपुली की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट पर शहरी विकास विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है। प्रकरण में नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
नगर पंचायत सतपुली में पंचायत प्रशासन के कार्यों में अनियमितता सामने आई है। नगर क्षेत्र निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र रावत व शशांक घिल्डियाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नगर पंचायत प्रशासन से विभिन्न विंदुओं पर सूचना मांगी थी। उन्होंने बताया कि सूचना में पाया गया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष के पेट्रोल पंप से 24 हजार व 27 हजार की धनराशि का पेट्रोल नगर पंचायत के वाहनों में भरवाया गया, जो अध्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष लाभ लिया गया है। नगर पंचायत की निर्मित टैक्सी पार्किंग के निर्माण में 3 लाख 71 हजार से अधिक की धनराशि खर्च हुई थी। लेकिन बिना तकनीकी जांच के ही पार्किंग का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। बताया गया था कि नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग कॉम्प्लेक्स का ठेका कम दर पर आवंटित किया गया। जिससे नगर पंचायत को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट को बिना शासनादेश
या अनुबंध के स्वयं के स्तर पर 50 हजार की निधि का अवैधानिक भुगतान किया गया है। रावत व घिल्डियाल ने बताया कि कुंज नयार घाटी ट्रस्ट को मेला आयोजन के लिए निविदा में कृत्रिम विखंडन किया गया है। टेंट व्यवस्था व साउंड व्यवस्था के लिए निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए यह किया गया। उन्होंने प्रकरण में बीते जुलाई माह में जांच की मांग करते हुए शासन को शिकायती पत्र भेजा। शासन के निर्देश पर डीएम पौड़ी द्वारा एसडीएम सतपुली की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गयी थी। सितंबर माह में जांच पूरी हुई थी, जिसे शासन को भेजा गया था। जांच रिपाेर्ट में मानकों के विपरीत नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुली के स्वयं के पेट्रोल पंप से नगर पंचायत के वाहनों पेट्राेल भरवाया जाना, बिना तकनीकी जांच के पार्किंग का ध्वस्तरीकरण किया जाना, निविदा में कृत्रिम विखंडन किया जाना पाया गया है। जांच रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं पर सचिव शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुली के वित्तीय व प्रशासन अधिकार तत्काल प्रभाव से सीज कर दिए गए हैं। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
डीएम पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुुली के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार शासन स्तर से सीज किए गए हैं।
नगर पंचायत अध्यक्ष सतपुली जितेंद्र चौहान ने कहा कि नगर पंचायत सतपुली के विकास कार्यों को बाधित किए जाने जाने और नगर पंचायत अध्यक्ष के रुप में मुझे विपक्षी राजनीति के चश्मे से आंकने का कार्य शासन-प्रशासन व सरकार द्वारा किया जा रहा है। नगर पंचायत प्रशासन के कार्य अध्यक्ष के व्यक्तिगत निर्णय नहीं हैं। यह बोर्ड के सामूहिक फैसले हैं। कार्यों में शासनादेश का हवाला दिया जा रहा है। जिसके लिए अधिशासी अधिकारी (ईओ) उत्तरदायी होता है। ईओ ने बोर्ड के फैसलों में शासनादेश को लेकर किसी तरह के उल्लंघन को लेकर कभी कोई जानकारी साझा नहीं की।




