नियम के विरुद्ध चल रहे हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रेशर को जारी किया नोटिस।
मनमोहन भट्ट उत्तरकाशी
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी के हिटाणु गाँव के समीप, नियम विरुद्ध संचालित हो रहे माँ हांडा देवी हॉटमिक्स प्लांट और उमा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से शपथपत्र पेश करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद के लिए तय हुई है।
मामले के अनुसार, गंगा घाटी विकास समिति हिटाणु की तरफ से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि हिटाणु में नियम विरुद्ध माँ हांडा देवी हॉटमिक्स प्लांट और उमा स्टोन क्रशर चल रहे हैं। इनकी वजह से उनकी कृषि भूमि, पानी के स्रोत और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हॉटमिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर के दिनरात चलने से नवजात शिशुओं की श्रवण क्षमता पर असर पड़ रहा है। यही नहीं, ग्रामीण ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं। खनिजों से भरे ट्रकों से माल भेजने के लिए वन विभाग की कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि विभाग से इसकी अनुमति तक नहीं ली गयी है। जब इसकी शिकायत प्रशासन से की गई तो इसका विरोध करने वाले लोगों के ऊपर तीन तीन मुकदमे दर्ज करा दिए गए, जिसके डर से ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। जनहित याचिका में न्यायालय से इसे रोकने की मांग की गई है।




